Monday, May 18, 2026
No menu items!
Google search engine
No menu items!
HomeBreaking Newsचंद्रपुर के पड़ोसी एम आई डीसी के अंतर्गत मे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी...

चंद्रपुर के पड़ोसी एम आई डीसी के अंतर्गत मे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमारी मांगे पुरी करो कामगारों का नारा रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18.इन

चंद्रपुर के पड़ोसी एम आई डीसी के अंतर्गत मे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमारी मांगे पुरी करो कामगारों का नारा
रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18.इन

दिनांक 16 दिसंबर
विषय: – पडोली एमआईडीसी के अंतर्गत संचालित मल्टी ऑर्गेनिक और अभिदीप प्राइवेट लिमिटेड में श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कंपनी प्रबंधन के तत्पर न होने के कारण श्रृंखला हड़ताल और उसके बाद आमरण भूख हड़ताल की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, हम आपसे निवेदन करते हैं कि चंद्रपुर तालुका के पडोली एमआईडीसी में स्थित मल्टी ऑर्गेनिक एंड अभिदीप प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद, कंपनी प्रबंधन ने श्रमिकों के विरुद्ध श्रम न्यायालय में मामला दर्ज किया था। हालांकि, श्रमिकों की जायज़ मांगें और उनके अधिकारों के लिए किया गया आंदोलन अवैध नहीं है। श्रम न्यायालय ने श्रमिकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी प्रबंधन की अपील खारिज कर दी और कंपनी प्रबंधन को निर्देश दिया कि श्रमिक और कंपनी प्रबंधन श्रम आयुक्त के समक्ष बैठक करें।
उसके बाद, श्रम आयुक्त के कार्यालय में तीन से चार बैठकें हुईं, लेकिन कंपनी के प्रबंधन से कोई भी उन बैठकों में शामिल नहीं हुआ।

हम अनुरोध करते हैं कि चूंकि अदालत ने कंपनी परिसर में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है, इसलिए मल्टी ऑर्गेनिक और अभिदीप प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को कंपनी के खिलाफ कानूनी विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्रमिकों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं।

1) कंपनी को प्रत्येक माह के लिए वेतन पर्ची जारी करनी चाहिए।

2) ईएसआई कार्ड जारी किया जाना चाहिए।

3) वेतन से काटी गई बीमा राशि की रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4) हमें सरकारी नियमों के अनुसार प्रति माह 4 सवैतनिक अवकाश दिए जाने चाहिए।

5) सरकारी नियमों के अनुसार, हमें केवल 8.00 घंटे की ड्यूटी दी जानी चाहिए।
6) सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश लागू किए जाने चाहिए या पूरा वेतन दिया जाना चाहिए।

7) सरकारी नियमों के अनुसार, श्रमिकों को उनका पूरा वेतन 7 तारीख तक दिया जाना चाहिए।

8) कंपनी को समय-समय पर संशोधित सभी परिपत्रों की एक प्रति श्रमिकों को उपलब्ध करानी चाहिए।

10) यदि श्रमिक आठ घंटे से अधिक काम करते हैं और पूरे 8.00 घंटे पूरे कर चुके हैं, तो उन्हें दुगनी मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।

11) ओवरटाइम कामगारों को टिफिन 12.30 पूर्वाह्न से 1.00 अपराह्न और 8.30 अपराह्न से 9.00 अपराह्न के बीच उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

12) श्रमिक के परिवार को श्रमिक के अलावा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए या चिकित्सा व्यय का भुगतान किया जाना चाहिए।

13) यदि कर्मचारी के ड्यूटी पर रहते हुए कोई दुर्घटना होती है, तो कंपनी को पूरा चिकित्सा खर्च और पूरा वेतन देना चाहिए।

14) श्रमिकों को निःशुल्क सेप्टेज उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए
15) कंपनी के अधिकारियों या ठेकेदारों को श्रमिकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उन्हें स्वच्छ भाषा में संवाद करना चाहिए।

16) यदि कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ देता है, तो कंपनी को कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहिए।

17) वेतन से काटे गए पीएफ की रसीदें श्रमिकों को दी जानी चाहिए।

18) श्रमिकों को कंपनी के पहचान पत्र दिए जाने चाहिए।

19) जब तक श्रमिक हड़ताल पर हैं, कंपनी को प्रांत के बाहर से लोगों को काम पर नहीं रखना चाहिए।

इस विरोध प्रदर्शन में 100 से अधिक श्रमिक शामिल होंगे और 16 दिसंबर से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने चरणबद्ध भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। कृपया इस विरोध प्रदर्शन को मंजूरी दें।
अमन अंधेवार

जिला अध्यक्ष मनसे कामगार सेना चंद्रपुर

दिनांक :- 15/12/2025

प्रतिलेख:-

पुलिस अधीक्षक, चंद्रपुर
उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपुर
सहायक श्रम आयुक्त, साहेब चंद्रपुर
आयुक्त, चंद्रपुर नगरपालिका
थानेदार साहब,रामनगर पुलिस स्टेशन चंद्रपुर

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular