चुनाव से पहले तीन दिनों के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नियम का पालन करें
रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18.इन
चंद्रपुर, दिनांक 30: नवंबर चंद्रपुर जिले में 10 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत क्षेत्रों में आम चुनाव हो रहे हैं और 2 दिसंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। तदनुसार, उक्त चुनावों को खुले, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में आयोजित करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लगातार तीन दिनों के लिए यानी 1, 2 और 3 दिसंबर, 2025 को चुनाव क्षेत्रों में शराब / बीयर / ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है।
चंद्रपुर जिले में बल्लारपुर, भद्रावती, वरोरा, ब्रह्मपुरी, मूल, राजुरा, घुग्घुस, गड़चांदूर, नागभीड़, चिमूर नगर पालिका परिषदों और भिसी नगर पंचायत में चुनाव हो रहे हैं। तदनुसार, मतदान से एक दिन पहले यानी 1 दिसंबर, मतदान के दिन 2 दिसंबर और मतगणना के दिन 3 दिसंबर को पूरे तीन दिन शराब/बीयर/ताड़ी की बिक्री बंद रहेगी। जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जी.सी. के आदेश में कहा गया है कि इस आदेश और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

