धारा 36 लागु दिसंबर 4 से 7 तक रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18.इन
चंद्रपुर, दि. 03: 6 दिसंबर को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस जिले में मनाया जा रहा है, इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 दिसंबर की मध्यरात्रि से 7 दिसंबर की मध्यरात्रि तक धारा 36 की उपधारा ए से एफ लागू की गई है।
इसके अंतर्गत सभी पुलिस थाना प्रभारियों को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के अंतर्गत नीचे बताए अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर आचरण, संगीत वाद्ययंत्र बजाने, सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, उन स्थानों पर सड़कें ठीक करने तथा लाउडस्पीकर का उपयोग करने के संबंध में उचित निर्देश और दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है।
क) जुलूसों और सभा स्थलों में लोगों के आचरण के संबंध में उचित निर्देश देने की शक्ति, ख) जुलूसों का मार्ग और समय निर्धारित करने और धार्मिक पूजा स्थलों के पास लोगों के आचरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति, ग) यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश कि जुलूस में बाधा नहीं डाली जाएगी, घ) सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर संगीत वाद्ययंत्र बजाने, गीत गाने, ढोल पीटने आदि पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति, ङ) सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति, ङ) सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध और सीमाएं लगाने की शक्ति, च) मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 33, 35, 37 से 40, 42, 43 और 45 के तहत जारी आदेशों को लागू करने और निर्देश जारी करने की शक्ति।
उक्त आदेश के प्रभावी रहने के दौरान, सभाओं, जुलूसों में वाद्य यंत्र बजाने, लाउडस्पीकर का प्रयोग करने, जुलूसों में नारे लगाने, जुलूसों का मार्ग और समय निर्धारित करने के लिए संबंधित थानेदार से अनुमति लेनी होगी। सभी मामलों में, थाना प्रभारी और निचले स्तर के सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन के आदेश में कहा गया है कि उक्त आदेश 4 दिसंबर की मध्यरात्रि से 7 दिसंबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

