नायलॉन मांजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी
उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 27 दिसंबर को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई।
रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18इन
चंद्रपुर, दिनांक 28: नायलॉन की रस्सियों के कारण होने वाली दुर्घटनाएँ
इस पर अंकुश लगाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए नायलॉन जाल का उपयोग और बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह सार्वजनिक सूचना माननीय न्यायालय के दिनांक 24 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुसार एसएमपीआईएल संख्या 1/2021 के मामले में जारी की गई है।
हालांकि 2021 से नायलॉन जालों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए समय-समय पर कई आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अदालत ने पाया है कि इन आदेशों का वास्तविकता में पालन नहीं किया जा रहा है। नायलॉन जालों के व्यापक उपयोग के कारण हर साल कई नागरिक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ की जान भी चली जाती है। अदालत ने कहा है कि इसके लिए नायलॉन जालों का उपयोग करने वाले और उन्हें बेचने वाले दोनों ही जिम्मेदार हैं।
इस पृष्ठभूमि में, माननीय उच्च न्यायालय ने संबंधित उपयोगकर्ताओं और विक्रेताओं को अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें संभावित कठोर कार्रवाई से पहले अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा।
सार्वजनिक सूचना के अनुसार –
यदि कोई नाबालिग लड़का नायलॉन की डोरी से पतंग उड़ाते हुए पाया जाता है, तो संबंधित माता-पिता से 50,000 रुपये का जुर्माना वसूलने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए?
यदि कोई वयस्क नायलॉन के जाल का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उस व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए?
अदालत ने पूछा है कि प्रत्येक उल्लंघन के लिए नायलॉन की जाली बेचने वाले विक्रेता पर 2,50,000 रुपये का जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को माननीय उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच में होगी। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन दाखिल करना चाहता है, तो उसे संबंधित दिन न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित तिथि पर कोई उपस्थित नहीं होता है या कोई बयान प्रस्तुत नहीं करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि आम जनता को नायलॉन जाल के उपयोगकर्ताओं और विक्रेताओं से उपरोक्त जुर्माना वसूलने पर कोई आपत्ति नहीं है।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, यह जन सूचना चंद्रपुर जिले के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर 27 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जा रही है।
अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी

