यातना के शिकार लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के मामले में
जिला कलेक्टर विनय गौड़ा सतर्कता समिति की बैठक
रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18.इन
चंद्रपुर, दिनांक 05: सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने 20 नवंबर 2025 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज हत्या या अत्याचार के मामले में मरने वाले व्यक्ति के परिवार के एक योग्य उत्तराधिकारी को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ग्रुप-सी और ग्रुप-डी संवर्ग में सरकारी/अर्ध-सरकारी सेवा में नियुक्त करने के संबंध में एक सरकारी निर्णय जारी किया है।
इस निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में जिला सतर्कता एवं नियंत्रण समिति की समीक्षा बैठक आज (04) जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जी.सी. की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मृत्यु प्रकरणों के पात्र उत्तराधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तत्काल सेवा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
जिला कलक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि संबंधित विभाग प्रकरणों की जांच कर आवश्यक दस्तावेज शीघ्र प्रस्तुत करें, साथ ही उपयुक्त उत्तराधिकारियों का चयन कर सरकारी निर्णय के अनुसार नियुक्ति प्रस्ताव भी शीघ्र भेजें। समिति ने सभी विभागों को इस मामले में विलंब से बचने और अत्याचार पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं
जिला कलेक्टर ने भी गंभीर प्रयास किये जाने की सलाह दी।
बैठक में सहायक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतुरे, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोले, पुलिस निरीक्षक अमोल कचोरे, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मीनाक्षी भस्मे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे

